हत्या के चार आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

मेदिनीनगर: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के तृतीय जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शंकर कुमार महराज की अदालत ने हत्या के चार आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं।सजा पाने वाले में चैनपुर थाना अंतर्गत गुरहा निवासी गुड़ु पासी,रामावतार पासी,महेश पासी,सुनीता देवी का नाम शामिल हैं।चैनपुर थाना अंतर्गत गुरहा निवासी विकास कुमार पासी के फर्द बयान के आधार पर उपरोक्त चार लोगों के विरुद्ध चैनपुर थाना में कांड संख्या 468/2020 तिथि 20 दिसंबर 2020 को नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया था।मुदालहुम पर आरोप था कि अभियुक्तों का मृतक अजय राम पासी से रास्ता के जमीन को लेकर विवाद था।उसके सम्बंध में पूर्ब में गाली गलौज एवं झगड़ा हुआ था।19 दिसम्बर 2020 को मृतक अजय राम पासी मजदूरी का काम करने के लिए गया था।लेकिन देर शाम तक वह वापस नही लौटा तो उसका पुत्र विकास कुमार पासी तथा पत्नी गीता देवी खोजने के लिए निकले लेकिन उस दिन उसका पता नही चला।20 दिसंबर 2020 को विकास कुमार पासी उसकी माँ सुबह से ही अजय राम पासी को ढूढ रहे थे और उसी क्रम में डुमरिया बांध पर पहुचे तो देखे की अजय राम पासी का शव वहां पड़ा है तथा ललाट पर चोट लगा हुआ था।और उसके गर्दन के दाहिने तरफ जख्म के निशान था।बिदित हो कि अजय राम पासी की हत्या टांगी से काटकर किया गया था।तथा शव छुपाने के उद्देश्य से उसके शव को डुमरिया बांध के पास ले जाकर फेक दिया गया था।अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए चारो आरोपी को 302/34में सश्रम आजीवन कारावास की सजा व साढ़े सात हजार रुपये सभी को जुर्माना की सजा सुनाई है।वही 201/34में पांच बर्ष की सजा व पांच पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया है।जुर्माना की राशि नही देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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